यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीमकोर्ट की ओर से फैसले को सुना दिया गया है. इस दौरान कोर्ट ने सरकार की ओर से बढाए गए कट आफ को अनुमति प्रदान कर दी है. जिसके बाद शिक्षक भर्ती होने का रास्ता खुल गया है.

सुप्रीमकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से मौजूदा कट आफ को सही ठहराया है. सुप्रीमकोर्ट ने इस फैसले में कहा कि इन शिक्षामित्रों को भर्ती का मौका अगली भर्ती में दिया जाए.

सुप्रीमकोर्ट ने कहा शिक्षामित्रों को एक और मौका दिया जाए

गौरतलब है कि 69 हजार शिक्षक भर्ती के मामले में पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर 19 सितंबर को 31661 पदों को एक हफ्ते में भरने का निर्देश दिया था, अब सुप्रीमकोर्ट के फैसले के बाद बाकी बचे हुए पदों पर भी भर्ती सुनिश्चित हो गई है.

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सुप्रीमकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के हलफनामे को रिकार्ड पर लिया जिसमें कहा गया था कि ने कटआफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गए शिक्षामित्रों को अगले साल एक और मौका दिया जाएगा. दरअसल छात्रों के एक गुट कहा कहना था कि सरकार का परीक्षा के बाद कटआफ निर्धारित करना गलत है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 मार्च को यूपी सरकार के फैसले को सही मानते हुए भर्ती प्रक्रिया को तीन महीने के अंदर पूरी करने का आदेश दिया था. लेकिन कटआफ को लेकर शिक्षामित्रों ने विरोध किया था. और इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी गई थी. लेकिन शिक्षामित्रों को सुप्रीमकोर्ट की ओर से भी झटका लगा है.

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