समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से सांसद मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक थे मगर 25 साल से कम उम्र की वजह से अदालत ने उनकी विधायकी को रद्द कर दिया था.
अब्दुल्ला आजम की विधायकी छिनने के बाद स्वार विधानसभा सीट खाली चल रही है. अब इस सीट पर नवंबर महीने में उपचुनाव होना है. सवाल ये है कि क्या अब्दुल्ला आजम इस सीट पर दोबारा चुनाव में उतर पाएंगे या नहीं.
जब अब्दुल्ला आजम ने विधायकी के समय नामांकन किया था तो उनकी उम्र 25 साल से 11 महीने कम थी. अब वो 25 साल से अधिक के हो गए हैं. विधायकी के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल होना आवश्यक है. ऐसे में अब वो फिर से नामांकन कर सकते हैं.
कानूनन अब वो विधायकी के चुनाव में भाग ले सकते हैं. उन्हें किसी तरह की कोई रोक नहीं है. समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता भी यही चाहते हैं कि स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम ही चुनाव मैदान में उतरें. इसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं.
वहीं दूसरी ओर बीजेपी ये चाहती है कि आजम के परिवार से कोई चुनाव मैदान में न उतरने पाए. अगर अब्दुल्ला आजम इसी सीट से चुनाव मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी के लिए ये मुकाबला बेहद ही कठिन होने वाला है.