
झांसी में हुए पुष्पेंद्र यादव के एन’काउंटर मामले को तूल पकडने के बाद झांसी पुलिस ने अपना बचाव करना शुरु कर दिया है. सपा मुखिया अखिलेश यादव के आने से पहले झांसी आने से पहले एक प्रेस नोट जारी करते हुए झांसी पुलिस ने पुष्पेंद्र यादव के आप’राधिक इतिहास को बताया है.
आपराधिक इतिहास में पुलिस ने मार-पीट, गा’ली-ग’लौच, जा’न से मारने की धम’की देने के आरोप में कुल पांच मुकदमों के दर्ज होने की बात कही है. इसके साथ ही पुष्पेंद्र यादव पर अवैध परिवहन के मामले में दो और मुकदमों का दर्ज होना बताया गया है.
झांसी पुलिस के अनुसार 19 जून 2014 को दीपक पुत्र राजनारायण यादव निवासी करगुवां खुर्द थाना एरच ने पुष्पेंद्र यादव पर गाली- गलौच और मा’रपीट करने व जा’न से मार’ने की धम’की देने का आरोप लगाया था, जिस पर धारा 323,504 व 506 के तहत मामले को दर्ज किया गया था.
एरच थाने में तैनात उपनिरीक्षक पीपी त्रिपाठी ने 21 जून 2014 में पुष्पेंद्र यादव के खिलाफ आबादी की जमीन पर आपसी वि’वाद को लेकर मार’पीट, गा’ली-गलौच व जाने से मा’रने की धम’की देने के आरोप में कार्रवाई की थी.
ग्राम खलार निवासी चंद्रभान ने 5 जून 2015 को एरच थाने मं पुषेंद्र यादव के खिलाफ शिकायती पत्र देते हुए अपनी बेटी को भ’गा ले जाने का आरो’प लगाया था. जिसमें तीन लोगों के खिलाफ पुष्पेंद्र, नितीश निवासी खलार, और बब्लू चौहान पर नामजद मुकदमा दर्ज कराया था. 12 जून को इस मामले में धारा 498 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था.
खनिज विभाग द्वारा पुष्पेंद्र यादव की गाड़ी नंबर यूपी 93 BT-5006 पर मोंठ और पुंछ थाने में अवैथध परिवहन करने पर जुर्माना लगाते हुए कार्रवाई की गई थी. इसके अलावा एक बार ट्रक को सीज किया जा चुका था.