
कर्नाटक में अयोग्य ठहराए गए 17 बादी विधायकों को सुप्रीमकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जहां सुप्रीमकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को सही ठहरा दिया है, वहीं कोर्ट ने कहा है कि आगामी उपचुनाव में ये विधायक हिस्सा ले सकेंगे. गौरतलब है कि विधानसभा स्पीकर ने बागी विधायकों को 2023 तक के लिए अयोग्य ठहरा दिया था.
17 विधायकों के बागी हो जाने के बाद जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन की सरकार गिर गई थी. इसके बाद बीजेपी ने येदियुरप्पा की अगुवाई में सरकार का गठन किया था. कर्नाटक विधानसभा स्पीकर ने दल-बदल कानून के तहत इन विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था. स्पीकर द्वारा अयोग्य घोषित किए गए विधायकों में 14 विधायक कांग्रेस जबकि तीन जेडीएस के थे.

विधानसभा स्पीकर ने इन विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने के साथ ही इन विधायकों पर अगले चुनाव तक लड़ने के लिए रोक लगा दी थी. 17 विधायकों द्वारा विधानसभा में होने वाली वोटिंग में हिस्सा लेने से इंकार करने के बाद कांग्रेस और जेडीएस की सरकार गिर गई थी. इन सभी विधायकों ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि स्पीकर के फैसले को गलचत साबित करते हुए उन्हें योग्य बताया जाए.
सुप्रीमकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए स्पीकर के फैसले को सही ठहराया, हालांकि 2023 तक न लड़ पाने वाले फैसले को गलत ठहरा दिया.