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उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के नारी निकेतन में रह रही गर्भवती महिला और लवजिहाद की कथित पीड़िता को सोमवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. जहां पर उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट के सामने अपनी मर्जी से शादी की बात कही. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें ससुराल भेजने का आदेश दिया.

उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डाक्टर विशेष गुप्ता ने फोन पर इस बात की जानकारी देते हुए कहा उन्होंने कहा कि नारी निकेतन में हालत खराब होने पर उन्हें जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डाक्टरों ने इस दौरान बताया कि महिला 3 महीने के गर्भ से ही उन्हें पेट में दर्द की शिकायत कर अस्पताल ले जाया गया था.

गौरतलब है कि 6 दिंसबर को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रास्ते से पकड़कर कांठ थाने की पुलिस के हवाले कर दिया गया था. इसके बाद वहां की पुलिस ने उनको नारी निकेतन भेज दिया था. इस दौरान पुलिस द्वारा उनके पति और जेठ को जबरन धर्मांतरण कराने के आरोप में जेल भेज दिया था. उस समय पिंकी की उम्र 22 साल बताई गई थी और महीने पहले अपने मर्जी से लवमैरिज की बात को उसने स्वीकारा.

लेकिन बजरंद दल के कार्यकर्ताओं के दबाव के चलते पुलिस ने युवती की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया. तब से वो महिला नारी निकेतन में ही थी और उनका पति राशिद व जेठ जेल में है. कहा जा रहा है कि उसके गर्भपात की कुछ लोगों द्वारा अफवाह फैलाई गई थी जो कि बिल्कुल गलत है. इस मामले में उत्तर प्रदेश बाल आयोग के अध्यक्ष डाक्टर विशेष गुप्ता का कहना है कि महिला का भ्रूण अभी तक सुरक्षित है और उनको बेहतर इलाज प्रदान किया जा रहा है.

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