समाजवादी पार्टी से एटा के मारहरा ब्लॉक प्रमुख अनिल यादव को जिला प्रशासन के बाद अदालत से भी बड़ा झटका लगा है. उच्च न्यायालय द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ की गयी याचिका को ख़ारिज कर दिया गया है. जिसके चलते मारहरा में मतदान का रास्ता साफ़ हो गया. अब चार दिसंबर को मतदान होगा.
मारहरा ब्लॉक में 74 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं. अविश्वास प्रस्ताव के लिए 38 सदस्यों का होना जरुरी है. सपा से मारहरा ब्लॉक प्रमुख अनिल यादव के खिलाफ क्षेत्र पंचायत सदस्यों में रोष था.
बीडीसी और प्रसपा के प्रदेश सचिव रणजीत आर्य राजू के नेतृत्व में 44 पंचायत सदस्यों ने विगम माह डीएम सुखलाल भारती को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था. सदस्यों ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र पंचायत के विकास कार्यों में रूचि नहीं दिखा रहे हैं.
ज्यादातर कार्य ठेकेदारी के आधार पर मशीनों से कराया जा रहा है. कहा फर्जी मस्टर रोल बनाकर अधिक धन का आहरण किया जा रहा है. जिसके बाद 12 नवंबर को मतदान होना तय था लेकिन पर्याप्त बल न होने की बात कह मतदान को टाल दिया गया था. इसके बाद मारहरा ब्लॉक प्रमुख ने हाईकोर्ट में विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ याचिका दाखिल कर डीएम द्वारा जारी अविश्वास प्रस्ताव नोटिस को चु’नौती दी थी.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने ब्लॉक प्रमुख की याचिका ख़ारिज कर दी. ऐसे में अब ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ चार दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा.