समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले शामली के सपा विधायक नाहिद हसन मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं. उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. शामली की जिला अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे विधायक नाहिद हसन की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है.

शामली के एसपी अजय कुमार ने बताया कि पुलिस ने रविवार को आईपीसी की धारा 82 के तहत विधायक के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया है. नाहिद हसन को अदालत में पेश होने के लिए 5 नवंबर तक का समय दिया गया है.

एसपी अजय कुमार ने बताया कि कैराना विधायक नाहिद हसन के खिलाफ 12 मामले दर्ज हैं. जिनमें से चार मामलों में वारंट जारी हो चुका है. अगर वो आत्मसर्मपण नहीं करते हैं या उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने नाहिद हसन की तलाश में उनके कैराना और दिल्ली स्थित आवासों पर छापेमरी की मगर उनका कोई पता नहीं चल सका. कहा जा रहा है कि वो गिरफ्तारी के डर से फरार हो गए हैं. बता दें कि नाहिद हसन पूर्व सांसद तबस्सुम हसन के बेटे हैं.

कहा जा रहा है कि नाहिद हसन की मुश्किलों की शुरूआत तक हुई जब वो कैराना के एसडीएम अमित पाल शर्मा के साथ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर भिड़ गए थे. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. इसके बाद उनके खिलाफ सरकारी अधिकारी से अभद्रता करने का मामला दर्ज कर लिया गया था.

इसके अलावा उम्मेद राव ने उनपर 1.85 लाख बकाया न चुकाने का मुकदमा दर्ज करवा दिया था. अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और वो किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं.

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