बहुचर्चित सपा विधायक जवाहर पंडित ह’त्या’कांड मामले में करवरिया बंधु समेत चारों आरोपियों को एडीजे ने कोर्ट ने आजीवन कारा’वास की सजा सुनाई है.

हत्याकांड में पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, उनके भाई पूर्व विधायक उदय भान करवरिया, और रामचंद्र त्रिपाठी को एडीजे बद्री विशाल पांडेय की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. गौरतलब है कि ट्रायल कोर्ट ने करवरिया बंधुओ समेत एक अन्य व्यक्ति को इस मामले में ह’त्या का दोषी करार दिया था.

एडीजे कोर्ट ने बहस पूरी होने के 18 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. 31 अक्टूबर को इस मामले में अदालत ने सभी आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया था. 13 अगस्त 1996 की शाम 7 बजे जवाहर पंडित की गो’लियों से भून’कर ह’त्या कर दी गई थी.

बता दें कि सिविल लाइंस में पैलेस सिनेमा और काफी हाउस के बीच एके-47 राइफल से ह’त्या को अंजाम दिया गया था. लगभग 23 साल से पीड़ित परिवारीजनों को न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद थी जो आज पूरी हुई है. सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. कोर्ट में सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट से बाहर निकलते हुए उदयभान करवरिया ने कहा हौसला न खोना, मुझे भूल ना जाना, मैं लौटकर फिर आउंगा. शांति कायम रखो, ये राजनीतिक सजा है, हाईकोर्ट से न्याय होगा.

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