
इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से डाच कफील खान को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए है, इसके पहले हाईकोर्ट ने तीन दिन पहले फैसले को सुरक्षित रख लिया था, मंगलवार को फैसले को सुनाते हुए कहा कि NSA के तहत डाक्टर कफील को हिरासत में लेने और उसे बढ़ाए जाने की प्रक्रिया को गैरकानूनी बताते हुए तुरंत रिहाई का आदेश दिया है.
गोरखपुर के BRD मेडिकल कालेज करे प्रवक्ता और बालरोग विशेषज् डाक्टर कफील खान को CAA,NRC और NPR के विरोध के दौरान अलीगढ़ विश्वविद्यालय से 13 दिसंबर 2019 को कथित रुप से भड़काऊ भाषण देने के मामले का आरोप में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, तब से वे जेल में ही थे.

हाईकोर्ट ने आदेश को सुनाते हुए कहा कि NSA के तहत डाक्टर कफील को हिरासत में लेना और हिरासत की अवधि को बढ़ाना गैरकानूनी है ऐसे में कफील खान को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए.
ये खबर उन लोगों के लिए काफी सुखद है जो कफील खान की रिहाई के लिए काफी समय से जद्दोजहद कर रहे थे इसके साथ ही लोग सोशल मीडिया पर रिहाई को लेकर कैंपेन चला रहे थे, हाईकोर्ट के आदेश को सुनते ही उन लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है.