उत्तर प्रदेश सरकार ने गंभीर हुई कोरोन संक्रमण की स्थिति देखते हुए सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मियों को तीन शिफ्टों में बुलाने का फैसला लिया है. प्रत्येक शिफ्ट को आधे-आधे घंटे के अंतराल पर रखा गया है. मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है.
सरकार ने नौ अप्रैल से 50 फीसदी कर्मियों को रोस्टर के हिसाब से कार्यालय बुलाने का आदेश दिया था. इसमें संशोधन करते हुए तीन शिफ्टों में कर दिया गया है. पहला शिफ्ट 9 से 5.30 बजे, दूसरा 9.30 से 6 बजे और तीसरा शिफ्ट 10 से शाम 6.30 बजे तक होगा. सचिवालय, विधान परिषद, विधानसभा सचिवालय और निदेशालयों में इसके आधार पर ही अब अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाया जाएगा.
सभी विभागाध्यक्ष व नियंत्रक प्राधिकारी इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक दिन कार्यालयों में अनुसचिव स्तर के अधिकार व अन्य तैनात 50 फीसदी कार्मिक की उपस्थिति सुनिश्चित हो. शेष 50 फीसदी घर से ही कम करेंगे. इसके लिए कार्मिक रजिस्टर तैयार किया जाएगा.
इस सम्बन्ध में परामर्श दिया गया कि वह अपने यहां कार्यरत कार्मिकों को साप्ताहिक रोस्टर बनाए कि वैकल्पिक सप्ताह में कार्यालय आएं. कार्यालय आने वाले कार्मिकों का चिन्हीकरण करते हुए समय घर से दूरी व कार्यालय आने में उपयोग किए जाने वाले स्वंय के साधनों का भी ध्यान रखा जाएगा.
रोस्टर के मुताबिक घर से काम करने वाले कर्मी अपने मोबाइल व इलेक्ट्रिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेंगे.