समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद मोहम्मद आजम खान को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उनके हमसफर रिजार्ट के ध्वस्तरकण के आदेश पर रोक लगा दी है. अदालत ने रामपुर विकास प्रधिकरण के आदेश को गलत माना है.

आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याची को दो सप्ताह के भीतर ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ विभागीय अपील दाखिल करने और संबंधित प्राधिकारी को चार सप्ताह में अपील का निस्तारण करने का आदेश दिया है. इस दौरान ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी.

बता दें कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद आजम खान योगी सरकार के निशाने पर हैं. सरकार ने उनपर 80 से अधिक मुकदमें दर्ज करके उन्हें भूमाफिया घोषित कर रखा है. आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम जेल में हैं. उनपर गलत तरीके से जमीनों को कब्जा करने से लेकर बकरी चोरी तक के आरोप हैं.

सपा सरकार में आजम खान नंबर दो के नेता थे. उस दौरान उनकी तूती बोलती थी. वो मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते थे. उनके हमसफर रिजॉर्ट का लोकापर्ण मुलायम सिंह यादव ने ही किया था.

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