दिल्ली की साउथ एवेन्यू कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने अपने द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा है कि जुर्माना ना भरने की स्थिति में उन्हें एक महीने अतिरिक्त जेल में ही रहना होगा.
भारती पर एम्स कर्मचारी से मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले पर दिल्ली की अदालत ने इस फैसले को सुनाया. गौरतलब है कि इससे पहले अदालत ने इस मामले में सोमनाथ भारती को जहां दोषी करार दिया, वहीं अन्य चार आरोपियों को मामले से बरी कर दिया गया. चारों आरोपियों को कोर्ट की ओर से दोषमुक्त करार दिया गया.
हालांकि बाद में आप विधायक को कोर्ट से 20000 रुपये के निजी मुचलके में जमानत दे दी गई. हाल ही में सोमनाथ भारती को हाल ही में यूपी पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करने के मामले में हिरासत में ले लिया था.
उन्हें इस समय कई दिन और रात हिरासत में ही गुजारने पड़े थे. हालांकि बाद में सोमनाथ भारती को सशर्त जमानत प्रदान कर दी गई थी. एमपी, एमएलए विशेष अदालत की ओर से सोमनाथ भारती को दो जमानतदार पचास हजार रुपये के मुचलका भरने और बाहर जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है.