रोड पर सड़क दुर्घटना को देखते हुए यातायात के नियमों में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं जिसके तहत अब बाइक पर दूसरी सवारी को बिठाने को लेकर कुछ नियम में बदलाव किए जा रहे हैं. आईये जानते हैं क्या-क्या बदलाव हुए हैं.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की इस नई गाइडलाइन के मुताबित नियम बनाया गया है, अब बाइक की पिछली सीट के दोनों ओर होल्ड का होना अनिवार्य होगा. इस तरह के हैंड होल्ड पीछे बैठी सवारी की सेफ्टी के लिए होगा. जिससे दुर्घटना के समय में ये बचने में मदद करते हैं. यदि बाइक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगा देता है तो ये हैंड होल्ड सवारी के लिए काफी सहायक साबित होगा.

सीट के पीछे हैंड होल्ड अनिवार्यः

अभी जितनी भी बाइक है इसमें इस तरह की कोई सेफ्टी नहीं है. इसके पीछे बैठने वाली सवारी के लिए दोनों तरफ पैर रखने के लिए पायदान का होना भी जरुरी है उसके साथ ही पिछले पहिए को सुरक्षित रुप से कवर करना भी अनिवार्य हो जाएगा.

सड़क नियम में बदलाव के अंतर्गत बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं इसके तहत बाइक में लगने वाले कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौडाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. बाइक में कंटेनर पिछली सवारी की जगह लगा है तो उस बाइक पर दूसरी सवारी को नहीं ले जाया जा सकता है उस बाइक पर सिर्फ ड्राइवर ही सफर कर सकेगा.

टायर को लेकर भी बदलें नियमः

सरकार ने कुछ समय पहले टायर को भी गाइड़लाइन की श्रेणी में लिया था. उसमें कहा गया कि अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मानिटरिंग सिस्टम का सजेशन दिया गया था. इसमें ड्राइवर को लगातार सेंसर की सहायता से टायर में कितनी हवा बची है इसकी जानकारी मिलती रहेगी. इसके साथ ही टायर की मरम्मत के लिए वाहन में किट होना भी अनिवार्य किया था. यदि ये नए नियम लागू हो जाते हैं तो गाड़ी में एकस्ट्रा टायर रखने की जरुरत नहीं पडेगी.

 

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