उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है. ये फोर्स बाकी फोर्स से थोड़ी अगल होगी. इस फोर्स के पास ढेर सारी ऐसी शक्तियां होंगी जो साधारण फोर्स के पास नहीं हैं. प्राइवेट कंपनियां भी इस फोर्स की सेवाएं ले सकेंगी. इसके लिए उन्हें भुगतान करना होगा.

नवगठित यूपी एसएसएफ के पास बिना वारंट किसी की भी तलाशी, गिरफ्तारी के अधिकार होंगे. बिना सरकार की अनुमति के अदालत भी एसएसएफ अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ संज्ञान नहीं ले सकेगी. इस फोर्स के पास महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, दफ्तरों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी.

एडीजी स्तर का अधिकारी इस फोर्स का मुखिया होगा. इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा. शुरूआत में यूपी स्पेशल फोर्स की पांच बटालियन गठित होंगी. इसके एडीजी अलग होंगे.

स्पेशल फोर्स को स्पेशल पॉवर दी गई है इसके तहत अगर इस फोर्स को ये विश्वास हो कि कोई व्यक्ति धारा 10 के निर्दिष्ट कोई अपराध कर रहा है या करने का प्रयास कर रहा है, अपराधी के भाग निकलने या उसके साक्ष्य छिपाने की संभावना है तो ये फोर्स उसे बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है. उसके घर की तलाशी ले सकती है. सरकार की ओर से इसके गठन की अधिसूचना जारी हो गई है.

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