उत्तर प्रदेश में कोरोना के लगातार घट रहे मामलों को मद्देनजर रखते हुए आज राज्य की योगी सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर नए दिशानिर्देश जारी कर दिए. नए नियमों में प्रदेश के 55 जिलों को छूट मिली है और बाकी जिलों में पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी.

प्रदेश के जिन जिलों को छूट नहीं दी गई है उनमें राजधानी लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर, खीरी सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया जिला शामिल है.

प्रदेश के बाकी 55 जिलों में एक जून सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुलेंगे. शनिवार और रविवार को कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा. सरकार ने कहा है कि जिन जिलों में कोरोना के 600 से अधिक एक्टिव मामले हैं वहां पर कोई छूट नहीं दी जाएगी, जहां पर कोरोना के मामले 600 से कम हैं वहां छूट दी जा रही है.

सरकार ने कहा कि जिन जिलों को छूट दी जा रही है वहां पर धार्मिक स्थलों में 5 लोगों से ज्यादा एकत्र होने की मनाही है, स्कूल-कॉलेज व शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट को केवल होम डिलिवरी की इजाजत होगी. सभी को कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.

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