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रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआई) ने फटे नोटों के रिफंड पर नियम बनाए हुए हैं. केंद्रीय बैंक के इन नए नियमों के आधार पर ही बैंक ग्राहकों को फटे नोटों के बदले रिफंड जारी करते हैं फटे नोटों को बैंक में जाकर ही बदला जा सकता है.

फटे नोटों को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं जिनमें से एक सवाल ये भी है कि अगर 2 हजार का नोट फट जाए तो बैंक इसके बदले में आपको कितने रुपये रिफंड करेगा. नियमों के मुताबिक कितना रिफंड मिलेगा वो इस पर निर्भर करता है कि आपका नोट कितना फटा हुआ है.

रिजर्व बैंक आफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक दो हजार रुपये के नोट का 88 वर्गसेंटीमीटर होने पर पूरा पैसा मिलेगा वहीं 44 वर्गसेंटीमीटर होने पर आधा मूल्य मिलेगा. इसके साथ ही सभी तरह के नोटों को बदलने के लिए बैंक अभी बाध्य नहीं है अगर कोई नोट पूरी तहस-नहस या जल चुका है तो भी नोट बदलने से इंकार कर सकते हैं.

नोट नकली नहीं है तो उसे जरुर बदला जा सकता है. गौरतलब है कि नोट बदलने के बदले आपसे बैंक कोई भी शुल्क नहीं वसूल सकते. ये सर्विस बैंक द्वारा मुफ्त में प्रदान की जाती है. आरबीआई ने बैंकों को साफ निर्देश दिया है कि वे इस तरह के किसी भी वैल्यू के नोट को स्वीकार ना करें जिसे ग्राहक ने जानबूझकर फाड़ा हो. बैंककर्मी अगर ध्यान से नोटों को देखते हैं तो उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि नोट गलती से फटा है या जानबूझकर.

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