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यूपी में लाकडाउन को पूरी तरह से खत्म करने के बाद अब अनलाक 4.0 के तहत अब योगी सरकार स्कूल और कालेज को खोलने की तैयारी है. 21 सितंबर से से 9 वीं से लेकर 12 वीं तक की कक्षाओं के छात्रों को कुछ शर्तों के साथ स्कूल जा सकेंगे, केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर स्कूल-कालेज खोले जा सकेंगे.

केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया है कि 21 सितंबर से शर्तों के साथ कुछ उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है. इसके तहत अगर अभिभावक अपने बच्चोें को स्कूल भेजते हैं तो उनको इसके लिए लिखित अनुमति देनी होगी.

केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक अब योगी सरकार 21 सिंतबर से स्कूल और कालेज को खोलने की तैयारी कर रही है. स्कूलों में 21 सितंबर के बाद 9 से लेकर 12 तक के छात्रों को शिक्षक से सलाह लेने के बाद ही स्वेच्छा से जाने की अनुमति है.

इसके लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति होनी चाहिए, जबकि 50 फीसदी शिक्षकों और अन्य स्टाफ को स्कूलों में जाने की अनुमति प्रदान की गई है. इसके अलावा शिक्षक स्कूलों से ही आनलाइन कक्षाओं को शुरु कर सकेंगे.

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इस दौरान यदि कुछ छात्र चाहें तो वहां पर बैठकर भी पढ़ सकते है, लेकिन इस दौरान छात्र और शिक्षक के बीच किसी प्रकार की कोई शेयरिंग नहीं होनी चाहिए. टीचर और छात्रों के बीच नोटबुक, पेन और पेंसिल आदि की भी शेयरिंग नहीं होगी. कमरे में एसी का तामपान 24 से 30 डिग्री के बीच में ही रहेगा.

स्कूलों में प्रार्थना, खेलकूद आदि कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा. स्कूलों में स्वीमिंग पूल आदि भी बंद रखने के आदेश दिए हैं. वहीं कंटेनमेंट जोन में जो कर्मचारी या छात्र रह रहे होंगे उनको स्कूल या कालेज जाने की अनुमति नहीं दी गई है.

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