राज्य की योगी सरकार ने विकास कार्यों के लिए ग्राम समाज की जमीन देने की प्रक्रिया को और आसान बनाने की कोशिश की है. इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश राजस्व सहिंता नियमावली 2020 को मंजूरी दे दी है.

इसके मुताबिक विकास कार्यों के लिए ग्राम समाज की जमीन लेने से पहले ग्राम सभा की भूमि प्रबंधन समिति से अनुमति लेना जरुरी होता था, अब अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है.

विकास के लिए अब एसडीएम की संतुति पर डीएम के माध्यम से प्रस्ताव भेजा जाएगा और इसके आधार पर जमीन मिल जाएगी.

चुनावी मोड में ग्राम समाज 

ग्राम प्रधान चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं. पंचायत चुनाव के अगले साल अप्रैल-मई में होने के आसार हैं. प्रदेश सरकार की तरफ से पंचायतों के पुनर्गठन, आंशिक परिसीमन, वार्डों के लिए आरक्षण आदि की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग यह प्रक्रिया पूरी होने के इंतजार में है.

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज सिंह की ओर से बीते 2 दिसंबर को जारी शासनादेश के अनुसार 49 जिलो में आंशिक परिसीमन की प्रक्रिया 4 दिसंबर से शुरू होकर 2 जनवरी तक चलेगी. 3 से 6 जनवरी के बीच नए सिरे से निर्धारित पंचायतों और उनके वार्डों का प्रकाशन किया जाएगा.

आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने बताया कि वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की इस नयी समय सारिणी से उन मतदाताओं को वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के अब दो अवसर मिलेंगे, जो आगामी पहली जनवरी को 18 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं.

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