कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब सरकारों से सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शादी समारोह के आयोजन के लिए सोमवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी. नए नियम के मुताबिक शादी समारोह में डीजे और बैंड बाजे पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.

योगी सरकार द्वारा जारी नए नियमों के मुताबिक शादी समारोह में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है. सरकार की ओर से ये कहा गया है कि जिस मैरिज हॉल की क्षमता 100 लोगों की है वहां पर अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे.

इसके अलावा बुजुर्गों और बीमार लोगों को आमंत्रित न करने की हिदायत दी गई है. योगी सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 144 और 188 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं.

हालांकि अभी राहत की बात ये है कि शादी समारोह के लिए जिला प्रशासन से अनुमति नहीं लेनी होगी मगर संबंधित थाने को शादी समारोह की जानकारी देना जरूरी होगा.

बता दें कि आज सुप्रीमकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कई राज्यों को फठकार लगाई है और सभी राज्यों से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

शादी समारोह पर अचानक लगी रोक के बाद आयोजक और गेस्ट हाउस मालिक ऊहापोह की स्थिती में हैं. सबसे ज्यादा दिक्कत उन परिवारों को हो रही है जिन्होंने ज्यादा लोगों को निमंत्रण दे रखा है.

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