उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नए साल के जश्न पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है. सरकार ने कहा है कि नए साल की पार्टियों के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी और कोविड के प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करना होगा.

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सभी जिलाधिकारियों और कमिश्नरों को आदेश दिया है कि नए साल की पार्टियों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे. खुली जगहों पर क्षमता से 40 प्रतिशत लोग ही इकठ्ठा होंगे और बंद जगहों पर क्षमता का 50 प्रतिशत और अधिकतम 100 लोग ही इकठ्ठा हो सकेंगे.

इस दौरान फेस मास्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और हैंडवॉश की उपलब्धा सुनिश्चित की जाए. सरकार ने कहा है कि जिले में पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम, लाउड हेलर आदि के माध्यम से लगातार प्रचार-प्रसार कराया जाए और जनता को नए साल का कार्यक्रम सार्वजनिक जगहों की जगह अपने घरों में मनाने की लिए प्रेरित करें.

कार्यक्रम स्थलों के आसपास पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चिम कराई जाए. शराब की दुकानों, और बार के असापास सख्ती की जाए और अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाए. दोपहिया और चार पहिया वाहनों की चेकिंग की जाए. हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए.

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