आप जब एटीएम में कैश निकालने के लिए जाते हैं तो कईबारगी देखने में आता है कि एटीएम में आउट आफ कैश या कैश खत्म होने की स्थिति में ग्राहक को एक एटीएम से दूसरे एटीएम में जाने की परेशानियां उठानी पड़ती है.

आम जन की इस समस्या को देखते हुए आरबीआई ने देश के सभी बैंकों के एटीएम के लिए नई गाइडलाइन जारी की है इस गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी भी बैंक का ग्राहक एटीएम जाता है और उस एटीएम में कैश नहीं रहता है तो इसका हर्जाना संबंधित बैंक को भुगतना पड़ेगा.

गौरतलब है कि आरबीआई की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर अब किसी भी एटीएम में कैश नहीं रहेगा तो उस एटीएम के बैंक को जुर्माना भरना पड़ेगा. नई गाइडलाइन के अनुसार 1 अक्टबूर 2021 से एक महीने में अगर किसी बैंक का एटीएम 10 घंटे से अधिक समय के लिए खाली रहता है तो उस बैंक पर जुर्माना लगना शुरु हो जाएगा.

आरबीआई ने इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया है इस सर्कुलर में कहा गया है कि एटीएम में फिक्स टाइम पर पैस नहीं डाले जाने पर बैंक पर फाइन लगाया जाएगा. आरबीआई ने ये कड़ा फैसला इसलिए लिया है क्योंकि एटीएम में पैसे हो इसके प्रति बैंके जिम्मेदार बने और किसी तरह की लापरवाही ना बरती जाए.

आरबीआई ने ये फैसला कैश-आउट के कारण एटीएम के डाउनटाइम की समीक्षा के बाद लिया है. आरबीआई द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार अगर किसी बैंक के एटीएम में एक महीने में 10 घंटे तक कैश नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लिया जा सकता है.

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