कोरोना वायरस महामारी के बीट अनलाक-5 के तहत दी गई कई रियायतों को आज से लागू किया जा रहा है. केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस में बताया गया है कि 15 अक्टूबर के बाद सिनेमा हाल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति होगी.
गौरतलब है कि देश के 10 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में आज से मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं, गुरुवार को 487 स्क्रीन पर फिल्में दिखनी शुरु हो जाएंगी, हालांकि सिनेमा हाल में पहले के मुताबिक आधे दर्शक की फिल्म का लुत्फ उठा सकेंगे. क्योंकि मंत्रालय की ओर से सिनेमाघरों को 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति प्रदान की गई है.
ये हैं नियमः
- सिनेमाघर के अंदर वही लोग जा सकेंगे जिनकी उम्र 6 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे होगी.
- सिनेमाहाल के अंदर जाने के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु एप होना जरुरी है.
- सिनेमाहाल में एक के बाद एक सीट खाली रहेगी, हाल की क्षमता के अनुरुप 50 फीसदी ही लोग अंदर जा सकेंगे.
- सिनेमाहाल के अंदर प्रवेश करने वाले लोगों को मास्क पहने ही रखना पड़ेगा इसके साथ ही सोशल डिस्टैंसिंग का खास ख्याल रखना होगा.
- सिनेमाहाल के अंदर वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था नहीं हैं. एसी का तापमान 23 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए.
मूवी देखने के दौरान किसी तरह की चीजों को खाने और पीने पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा. - टिकट खरीदने की पूरी प्रक्रिया आनलाइन रहेगी, आप काउंटर पर जाकर टिकट नहीं खरीद सकते हैं.
- सिनेमा हाल में एंट्री और एग्जिट गेट, लाबी को समय-समय पर सैनिटाइज किया जाएगा और हर शो के बाद सिनेमा हाल की सफाई की जाएगी.
- सिनेमा हाल प्रबंधन की ये जिम्मेदारी होगी कि वे सभी दर्शकों को सैनिटाइजर मुहैय्या कराए.