उत्तर प्रदेश में हो रहे कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए इलाहबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के सुझाव दिए. जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखा है. इस बीच सोशल मीडिया पर प्रदेशभर में कम्पलीट लॉकडाउन की ख़बरें फ़ैल गयी. सरकार ने इसे अफवाह बताया है.
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा है कि कम्पलीट लॉकडाउन लगाने के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है. उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी खबर पर ध्यान न दें.
इलाहबाद उच्च न्यायालय ने बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए कहा था कि शासन ने कोरोना संक्रमण रोकने के आश्वासन तो दिए लेकिन जिलों में प्रशासन सड़कों पर बेवजह घूमने वाली भीड़, चाय और पान की दुकानों पर इकट्ठा होते लोगों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर सख्ती करने में नाकाम रही.
अदालत ने कहा था कि लोगों को ब्रेड-बटर और जीवन में एक को चुनना जरुरी है. ऐसे में संक्रमण फैलने से रुके इसके लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए. अदालत ने कहा कि हमारी राय में कोरोना रोकने के लिए लॉकडाउन से कम कोई भी विकल्प प्रभावी नहीं होगा. हमें सेलेक्टिव तरीके से ही सबकुछ बंद करना होगा, ताकि लोग घर से बाहर न निकलें. अदालत की इस टिप्पणी के बाद ही अफवाह फ़ैल गयी कि 28 अगस्त से यूपी में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है.