केंद्रीय गृहमंत्रालय के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी अनलॉक 5 के लिए अपनी गाइडलाइन जारी कर दी. यूपी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों को 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा.

यूपी में 15 अक्टूबर के बाद कंटोनमेंट जोन के बाहर धार्मिक, रजानीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों में केवल 100 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति होगी. बंद जगह पर 50 प्रतिशत लेकिन अधिकतम 200 लोग कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, हालांकि इस दौरान कोविड के सभी प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा.

योगी सरकार ने कहा है कि 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से स्कूल कॉलेज खोले जा सकेंगे, अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद बच्चे स्कूल जा सकेंगे. शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की जाएगी.

कंटोनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने पर पाबंदी रहेगी. इस दौरान सभी को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा.

65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बिना जरूरी काम घर से निकलने की मनाही होगी. सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और एंटरटेनमेंट पार्कों को 15 अक्टूबर से खोल दिया जाएगा.

स्वीमिंग पूल्स को भी खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए खोले जाने की बात कही गई है. सरकार के निर्देश के अनुसार सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे. जल्द ही इसे लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी की जाएगी.

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