वाहन चेकिंग को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब थाना पुलिस के पास से वाहन के कागज की चेकिंग का अधिकार नहीं रहेगा. यानी थाना पुलिस अब चालान नहीं काट पाएगी. लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए योगी सरकार ने ये फैसला लिया है.

कुछ दिन पहले मेरठ में भाजपा नेताओं ने एडीजी से मिलकर पुलिस द्वारा वाहनों के कागज चेकिंग के नाम पर लोगों को परेशान करने की शिकायत की थी.

बार-बार मिल रही इस तरह की शिकायतों को लेकर योगी सरकार ने फैसला किया है. अब जल्द ही थाना पुलिस के पास से वाहनों के कागज़ की चेकिंग का अधिकार चला जाएगा. सीएम योगी ने पुलिस की कार्यप्रणाली सुधारने के निर्देश दिए हैं. थाना पुलिस अब मुख्य रूप से वाहनों के कागज चेक नहीं कर पाएगी.

जिले में ट्रैफिक पुलिस ही वाहन की चेकिंग करेगी. जिसके लिए मानक तय किए गए हैं. एसपी ट्रैफिक जितेन्द्र श्रीवास्तव का कहना है कि अब ऑनलाइन चालान किए जा रहे हैं. साधारण चालान में मौके अपर ही वाहन चलाने वाले का डीएल, आरसी या अन्य कागज़ जमाकर रसीद दे दी जाती थी. रसीद पर लिखे जुर्माने का भुगतान करने पर ही आरसी एवं डीएल ट्रैफिक कार्यालय से मिलते थे.

उन्होंने बताया कि अब नियम में कुछ बदलाव हुए हैं. जिसके तहत अब चालाक वाहन चलाते समय प्रत्यक्ष रूप से यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों की ही चेकिंग की जाएगी.

तेजगति वाहन चलाने पर 2 हजार से लेकर 4 हजार का जुर्माना हो सकता है. बिना हेलमेट के पाए जाने पर 500 से एक हजार का जुर्माना, दो पहिया वाहन पर तीन सवारी होने पर 300 से 1000 का जुर्माना, प्रदूषण पर 2500 से दस हजार का जुर्माना देना होगा.

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