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दिल्ली-एनसीआर में हाईसिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य करा दिया गया है. इस नंबर प्लेट के वाहन चलाने पर आपको भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है. हालांकि अब आपको इस नंबर प्लेट को लगवाने के लिए 4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा. दरअसल प्रतिदिन HSRP के लिए हजारों की संख्या में आवेदन आ रहे हैं. जिसके कारण अब प्रतीक्षारत अवधि बढ़ गई है.

हालांकि HSRP के बगैर वाहन चलाने की पर चालान अभी भी कटेगा. लेकिन अगर आपने आवेदन कर दिया है तो आप इससे बच सकते हैं. गौरतलब है कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए हर रोज तकरीबन 30 हजार आवेदन आ रहे हैं.

जिनमें हर रोज 10,000 नए नंबर प्लेट लगाए जा रहे हैं. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए आवेदन लेने वाली कंपनी के अनुसार rosmetra safety systems के अनुसार नए नंबर प्लेट के डोर स्टेप इंस्टलेशन की मांग बढ़ रही है.

जब भी कोई व्यक्ति हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को बुक करता है इसके बाद उसे एक स्लिप जारी की जाती है. जो कि 15 दिनों तक वैलिड रहती है. अगर आपको कहीं पर HSRP ना होने की वजह से रोका जाता है. तो आप ये स्लिप दिखाकर आप चालान से बच सकते हैं.

HSRP को नान रिमूवेब स्नैप-आन-लाक से आपके वाहन पर जमा कर दिया जाता है जिसकी वजह से इसे बदला नहीं जा सकता है ऐसा आमतौर पर देखने में आया है कि वाहन चोरी की घटनाओं में सबसे पहले नंबर प्लेट को ही बदल दिया जाता है जिसके बाद गाड़ी को ट्रैक करना आसान काम नहीं होता. लेकिन हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है.

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