अगर आप अपने वाहन से दिल्ली में आवागमन करते हैं तो इस नियम के बारे में आपको जरुर मालूम होना चाहिए. उम्र पूरी कर डीजल और पेट्रोल से संचालित वाहनों के खिलाफ दिल्ली परिवहन विभाग जल्द कार्रवाई शुरू करने जा रहा है. विभाग ने कहा कि पुराने वाहन मालिक अपने वाहन अधिकृत एजेंसी पर स्क्रैप कराएं. नहीं तो ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई होगी.

देश की राजधानी दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और पेट्रोल के 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं है. ऐसे में दिल्ली परिवहन विभाग अब उम्र पूरी कर चुके वाहनों के खिलाफ जल्द एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है.

उससे पहले विभाग ने पुराने वाहन मालिकों को एक बार फिर अपने वाहन सड़क से हटा लेने की चेतावनी दी है. ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अभियान शुरू किया जाएगा.

दिल्ली सरकार विज्ञापनों के जरिए पुरानी गाड़ियों को चलाने पर रोक लगाने की जानकारी लोगों को दे रही है. अब इस बारे में निर्देश दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से जारी किया गया है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रायब्यूनल के आदेश का हवाला दिया गया है.

आदेश के मुताबिक 10 साल पुराने डीजल चार पहिया वाहन और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने के काबिल नहीं हैं. ऐसे वाहन मालिकों को सूचना भी दी गयी है. आदेश न मानने पर कार्रवाई की जाएगी.

दूसरे राज्य में करा सकते पंजीकृत 

परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन मालिकों को सलाह दी है कि अगर वे चाहें तो 10 साल पुराने अपने डीजल वाहनों को दुसरे राज्य में पंजीकृत करा सकते हैं. इसके लिए उन्हें परिवहन विभाग को एनओसी देनी होगी. बर्शते दूसरे उस राज्य में ऐसे वाहन चलाने की अनुमति हो.

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