गृह मंत्रालय की ओर से बुधवार को कोरोना वायरस महामारी को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें कंटेनमेंट जोन. सर्विलांस और सावधानी को लेकर नई गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी की गई है. जिसमें कहा गया है कि जिन इलाकों में पाबंदी लगाई गई है वहां पर सख्ती से नियमों का पालन किया जाना चाहिए. जहां पर कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है उसे यथावत रखा जाए.
गृहमंत्रालय की ओर से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कड़ाई से नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही जिन जगहों पर भीड़भाड़ हो रही है वहां पर सावधानी बरतने के लिए कहा गया है इसके साथ ही इन जगहों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है इसके आदेश भी दे दिए गए हैं.
गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि कंटेनमेंट जोन में कड़ाई के साथ नियमों का पालन कराना है. केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन 1 दिसंबर से लेकर साल के अंत तक 31 दिसंबर के लिए रखी गई है.
इसके साथ ही केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि कोविड-19 की स्थिति की निगरानी के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. राज्यों से कहा गया है कि इन नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए.
Only essential activities allowed in Containment Zones. Local district, police & municipal authorities shall be responsible to ensure that prescribed Containment measures are strictly followed & State/UT Govts shall ensure accountability of concerned officers: MHA#COVID19 https://t.co/R4ZwuA74Ze
— ANI (@ANI) November 25, 2020