बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजदके मुखिया लालू प्रसाद यादव को आज फिर तगड़ा झटका लग गया जब झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को एक बार फिर खारिज कर दिया. जमानत याचिका खारिज होने के चलते लालू यादव को अभी कुछ दिन और जेल में ही बिताने होंगे.
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में आज लालू यादव के वकील की ओर से ये दलील दी गई कि उन्होंने अपनी आधी सजा काट ली है लिहाजा उन्हें जमानत दे दी जाए. वकील ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने 42 महीने से अधिक समय जेल में बिता लिया है जबकि सीबीआई कोर्ट से उन्हें सात साल की सजा हुई है.
अदालत में सीबीआई ने लालू यादव की जमानत का विरोध किया और कहा कि अभी आधी सजा का समय पूरा नहीं हुआ है. अदालत ने हिरासत अवधि की सत्यापित कॉपी पेश करने का निर्देश देते हुए लालू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी.
बता दें कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला केस में सजा काट रहे हैं. उनपर कई मामले दर्ज थे जिनमें उन्हें जमानत मिल चुकी है. अब बस एक और मामले में जमानत मिलने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा. लालू यादव की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके परिवार और समर्थकों में मायूसी की लहर दौड़ गई.