भारतीय जनता पार्टी से सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी पर स्पेशल जज एमपी-एमएलए पिके जयंत की अदालत में मानहानि का केस दर्ज हुआ है. केस दर्ज होने पर मेनका गांधी की मुश्किलें बढ़ने के असार हैं. अदालत ने एक स्थानीय पत्रकार की ओर से दायर अर्जी पर अगली सुनवाई के लिए दो सितम्बर की तरीक तय की है.

सांसद मेनका गांधी हाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र में दौरे पर आई थीं. 10 अगस्त को दूबेपुर ब्लॉक में आयोजित जिला एवं निगरानी समिति की बैठक में शामिल हुईं.

ऐसा आरोप है कि इस दौरान सांसद ने स्थानीय पुलिस को निर्देश दिया कि आम आदमी को मास्क लगाने के लिए जबरन नहीं कहा जाए और वह मरे तो हमारी बला से. पत्रकार राजेश मिश्रा ने अपनी याचिका में ये भी कहा कि सांसद ने बयान दिया था कि लॉकडाउन के दौरान हॉटस्पॉट की स्थिति में व्यावसायिक गतिविधियां चलने पर पत्रकार की ओर से खबर बनाई जाती है और बाद में व्यापारी को ब्लैकमेल किया जाता है.

आरोप है कि सांसद ने कहा कि पत्रकार ब्लैकमेलर होते हैं. सांसद के बयान से आहत स्थानीय पत्रकार राजेश मिश्रा ने अपर स्तर न्यायाधीश एमपी एमएलए अदालत में मानहानि समेत विभिन्न धाराओं में याचिका दाखिल कर दी. जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. अदालत इस मामले पर सांसद मेनका गांधी को अब तलब करने का आदेश दे सकती है.

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