देश में नए मोहर वाहन नियम लागू होने के बाद वाहन चालकों द्वारा नियमों को तोड़ना अब महंगा पड़ने लगा है. नए नियमों के मुताबिक सरकार ने जुर्माने की राशि को कई गुना तक बढ़ा दिया है. सरकार का कहना है कि जुर्माने के डर से लोग नियमों को पालन करेंगे तो दुर्घनाओं में कमी आएगी.
देश की राजधानी दिल्ली में अब ये नियम और भी सख्त होने जा रहे हैं. शुक्रवार से दिल्ली में ट्रैफिक नियम और भी कड़े हो गए हैं. ये नए नियम कार की पिछली सीट पर बैठने वाले और बाइक के लिए लागू होंगे.
नए नियमों के मुताबिक अगर आप कार की पिछली सीट पर बैठें और आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी है तो आपको जुर्माना देना होगा.
इसके अलावा बाइक के लिए साइड मिरर को अनिवार्य कर दिया गया है. अगर आपकी बाइक में साइड मिरर नहीं लगा है तो आपको चालान कटवाना होगा.
कार की पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति को सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 तो बाइक में साइड मिरर न होने पर 500 रूपये का जुर्माना देना होगा.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि ये दोनों नियम मोहर व्हीकल अधिनियम 1988 और सेंट्रल मोटर अधिनियम 1989 में पहले से है जिन्हें अब सख्ती से लागू किया जा रहा है.