अक्टूबर महीनें में कई बदलाव ट्रैफिक नियम को लेकर होने जा रहे है, ऐसे में अब आप ट्रैफिक पुलिस के रोकने की स्थिति में डिजिटल डाक्यूमेंटस को दिखाकर आगे बढ़ सकते हैं, अब वाहन के साथ में ड्राइविंग लाइसेंस समेत सभी तरह के कागजात साथ रखने की अनिवार्यता नहीं होगी.
गौरतलब है कि सड़कर परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में काम करते हुए मोटर वाहन नियम, 1989 में संसोधन किया है जिसके तहत अब मंत्रालय की ओर से इस नियम को 1 अक्टूबर 2020 से लागू कर दिया गया है.
ऐसे में अगर आप अब रोड़ पर अपनी कार, बाइक या फिर किसी अन्य वाहन के साथ जरुर दस्तावेज लेकर नहीं चल रहे हैं तो आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है.
अब आप अपने वाहन सं संबंधित सभी कागजातों को डिजी लाकर या एम-परिवहन में सुरक्षित कर सकते हैं, पुलिस टीम के आग्रह पर आप वहीं से सीधा गाड़ी के कागजातों को दिखा सकते हैं. यानि अब ट्रैफिक पुलिसकर्मी हार्ड कापी की मांग नहीं करेंगे.
अगर आप किसी वाहन से संबंधित कागजातों का डिजिटल वैलिडेशन पूरा हो गया है तो उन्हें फिजिकल रुप में कोई कागजात दिखाने की जरुरत नहीं होगी इसमें वो भी मामले शामिल होंगे. जिसमें नियमों में उल्लंघन के बाद कागजातों को जब्त करने की जरुरत नहीं होती है.
इसके अलावा ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों को ई-चालान भी सरकार के डिजिटल पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाएगा, इसके अलावा ड्राइवेंग लाइसेंस कैंसिल करने के बाद डिजिटल पोर्टल पर रिपोर्ट करना होगा.
सरकार चाहती है कि किसी भी वाहन की चेकिंग बार-बार नहीं की जाए, जिससे सड़क चलते ड्राइवरों की परेशानी कम होगी.
मंत्रालय का इस बारे में कहना है कि नए नियमों के बाद ट्रैफिक उल्लंघन के मामलों को आनलाइन अपडेट किया जाएगा. जिसमें अथारिटीज और ड्राइवर के व्यवहार को भी रिकार्ड में रखा जाएगा.