उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष सुरक्षा बल(यूपी एसएसएफ) के गठन की अधिसूचना जारी की है. इस बल के मुखिया के रूप में एडीजी स्तर के आईपीएस को नियुक्त किया जाएगा. यह बल विशेष परिस्थितियों में बिना वारंट के तलाशी और गिरफ्तारी कर सकेगा. सरकार ने डीजीपी को इसके विधिवत गठन का रोडमैप बनाने के लिए कहा है.

अधिसूचना में बल के कार्यों, अधिकार क्षेत्र और संगठनात्मक ढांचे का निर्धारण कर दिया गया है. इस विशेष सुरक्षा बल में एडीजी के अलावा आईजी, डीआईजी समादेष्टा उप समादेष्टा व अन्य अधीनस्थ अधिकारियों की तैनाती होगी. इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा.

शुरुआत में पीएससी से बल की पांच बटालियनों का गठन किया जाएगा. जबकि सीधी भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोनात्ति बोर्ड के पास होगा. शुरुआत में बल में 9919 जवाव होंगे. अनुमान लगाया गया है कि इन पर एक वर्ष में 1747 करोड़ रूपये का खर्च आएगा.

इस बल के जवानों की विशेष ट्रेनिंग होगी. ट्रेनिंग के बाद इन जवानों को प्रदेश में मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, औद्योगिक संस्थानों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, ऐतिहासिक, धार्मिक व तीर्थ स्थलों एवं अन्य संस्थानों व जिला न्यायालयों अदि की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा. निजी औद्योगिक प्रतिष्ठान निर्धारित शुल्क जमा कर बल की सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे. बल के सदस्य हमेशा ड्यूटी पर माने जाएंगे. इनकी तैनाती प्रदेशभर में कहीं भी की जा सकेगी.

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