पतियों को अब अपनी पत्नियों से कमाई का हिसाब छिपाना आसान नहीं होगा. पत्नी जब चाहे अपने पति की कमाई की पूरी जानकारी कानूनी तौर पर हासिल कर सकती है. केंद्रीय सूचना आयोग ने साफ कर दिया है कि पत्नियों को उनके पति की कमाई की जानकारी दी जा सकती है. इसमें कुछ भी गलत नहीं है.

अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जोधपुर की रहने वाली रहमत बानो अपने पति की कमाई के बारे में जानना चाहती थी. इसके लिए उन्होंने इनकम टैक्स विभाग से जानकारी मांगी मगर इनकम टैक्स विभाग ने उनकी अपील को खारिज कर दिया. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था कि तीसरे पक्ष की तरफ से ये मांग अनुचित है.

केंद्रीय सूचना आयोग ने इनकम टैक्स विभाग को 15 दिनों के अंदर रहमत बानो को उसके पति की कमाई से जुड़ी जानकारी देने का आदेश दिया. सूचना आयोग ने इन दलीलों को भी खारिज कर दिया जिसमें ये कहा जा रहा था कि ये जानकारी आरटीआई के तहत नहीं आती.

केंद्रीय सूचना आयोग की तरफ से कहा गया कि आरटीआई के 15 दिनों के भीतर इनकम टैक्स विभाग को ये जवाब देना होगा. आयोग ने कहा कि महिलाओं को अपने पति की कुल ग्रॉस सैलरी और टैक्सेबल आय के बारे में जानकारी लेने का भी पूरा अधिकार है.

इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पत्नी अपने पति की आय की जानकारी महज एक आरटीआई दाखिल करके आसानी से हासिल कर सकती है.

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