एआईएडीएमके के 35 वर्षीय दलित विधायक ए प्रभु ने 19 साल की ब्राह्मण युवती से शादी की तो दोनों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा. आखिरकार अब उन्हें मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है.

अदालत से राहत मिलने के बाद दोनों काफी खुश दिखाई दिए. लड़की के पिता ने विधायक के खिलाफ ये आरोप लगाया था कि उन्होंने उनकी बेटी को अगवा कर लिया है. अदालत ने युवती के पिता की याचिका को खारिज कर दिया.

विधायक की पत्नी सौंदर्या शुक्रवार को अदालत में पेश हुई और उन्हें अपने पिता से बात करने की अनुमति दी गई. उसके बाद सौंदर्या ने अदालत से कहा कि वो अपने पति ए प्रभु के साथ रहना चाहती हैं. साथ ही उन्होंने अगवा करने के आरोप को भी पूरी तरह से गलत बताया.

शादी के बाद दोनों ने वीडियो जारी कर कहा था कि दोनों वयस्क हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है. सौंदर्या के पिता स्वामीनाथन ने अदालत से कहा कि प्रभु चार साल से मेरी बेटी से संपर्क में है. वो उस समय नाबालिग थी. उन्होंने उसे बहलाया और फुसलाया है.

उन्होंने कहा कि उन्हें जाति की वजह से नहीं बल्कि उम्र की वजह से दोनों के रिश्तों को लेकर एतराज है. सौंदर्या ने कहा कि उनका परिवार एक दशक से ज्यादा समय से प्रभु को जानता है और हमेशा से ही उनका सम्मान करता रहा है.

ए प्रभु ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही ससुराल वालों से संबंधों में सुधार हो जाएगा. उन्होंने कहा कि मैं 30 सालों तक राजनीति में व्यस्त था.

लॉकडाउन के दौरान हम दोनों करीब आए और मुझे प्यार हो गया. वैसे हम लोग एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं. प्रभु ने ये भी आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक लोगों ने मेरे खिलाफ सौंदर्या के दिमाग में जहर भर दिया है.

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