रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. अर्नब गोस्वामी और सह-अभियुक्तों को जमानत दे दी है. साथ ही सर्वोच्च अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट का जमानत न देने को बिल्कुल गलत बताया है. अर्नब को 4 नवम्बर को मुंबई में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था.
अर्नब की गिरफ्तारी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था. महाराष्ट्र पुलिस सुबह-सुबह अर्नब के घर पहुंची थी और उन्हें पुलिस वैन में बैठकर अपने साथ ले गई थी.
जमानत के लिए अर्नब गोस्वामी ने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद अर्नब ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अर्नब गोस्वामी और अन्य दो अभियुक्तों को 50 हजार रूपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी जाए. पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए कि यह आदेश तुरंत लागू किया जाए.
अदालत ने अर्नब और अन्य अभियुक्तों को जांच में सहयोग करने के लिए कहा है. साथ ही निर्देश दिए कि गवाहों के साथ किसी हस्तक्षेप की कोशिश न करें.
अर्नब गोस्वामी को 53 साल के एक इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की कथित आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.