केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रलाय की ओर से स्कूल की कक्षाओं में शिक्षण गतिविधियों के संचालन को लेकर दिश-निर्देश जारी किए गए हैं. केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने रविवार को अपने ट्वीटर हैंडल पर दिशा-निर्देशों की एक तस्वीर साझा की है.

दिशानिर्देशों के मुताबिक कुर्सियों, डेस्क के बीच 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करने के लिए बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए. साथ ही कक्षा में गतिविधियां अलग-अलग समय पर होंगी. पर्याप्त शारीरिक दूरी और क्लासरूम में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा.

अकेडिमिक शेड्यूल में क्लासरूम टीचर और ऑनलाइन होने वाली पढ़ाई का मिला-जुला समय निर्धारित होना चाहिए. शिक्षकों को सुनिश्चित करना होगा कि वे और छात्र शिक्षक गतिविधियों के दौरान मास्क लगाकर रखें. छात्रों को आपस में लैपटॉप, नोटबुक, स्टेशनरी जैसी वस्तुओं को साझा करने की अनुमति नहीं होगी.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 सितम्बर को कक्षा 9 से 12वीं के छात्रों के लिए स्वैच्छिक आधार पर मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूलों के आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की थी. इसमें गृह मंत्रालय के उन दिशानिर्देशों का पालन होता है जो 1 सितम्बर से लागू हुए थे.

गृह मंत्रालय ने कहा था कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक समय में 50 प्रतिशत तक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को 21 सितम्बर से ऑनलाइन शिक्षण या टेली-काउंसलिंग और संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है.

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