ट्रैफिक रूल्स में पिछले दिनों कुछ अहम बदलाव हुए हैं. ऐसे में अब ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है. बिना हेलमेट के बाइक चलाना अपराध है. यहां तक की अब ऐसा करते पकड़े जाने पर लाइसेंस भी आप गंवा सकते हैं. कर्णाटक में एक ऐसा ही आदेश जारी किया गया है.

कर्णाटक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि चार साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी हेलमेट जरुरी है. अगर हेलमेट के बिना अब पकड़े गए तो 3 महीने के लिए ड्राविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा. साथ ही जुर्माना भी भरना होगा.

मोटर वीहकल एक्ट के सेक्शन 129 के मुताबिक बाइक चलाते समय बीएस स्टैण्डर्ड वाले हेलमेट लगाना जरुरी है. अगर कोई नियमों की अनदेखी करता है तो तीन महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा. साथ ही 1000 रूपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा.

पहले कर्णाटक सरकार ने जुर्माने की रकम को घटाकर 500 रूपये कर दिया था और लाइसेंस सस्पेंशन का नियम भी लागू नहीं किया था. अब इस प्रावधान को लागू कर दिया गया है. कर्णाटक में 1.65 करोड़ रजिस्टर्ड टू व्हीलर्स हैं.

वहीं देशभर में एक अक्टूबर से नियम लागू हुआ है कि गाड़ी के डाक्यूमेंट्स को अब Digi-locker या m-parivahan में रखा जा सकेगा. जरूरत पड़ने पर डिजिटल माध्यम के जरिए से दिखाने की छूट होगी. अब ट्रैफिक पुलिस हार्ड कॉपी की मांग नहीं करेगी.

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