समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से विधायक मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. बीते कई सालों से आजम खान लगातार मुश्किलों में घिरे नजर आ रहे हैं. हाल ही में सीतापुर जेल से छूटने वाले आजम खान एक बार फिर जेल की यात्रा कर सकते हैं.
हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2019 के एक हेट स्पीच के मामले में दोषी करार देते हुए आजम को तीन साल की सजा सुना दी है, उनपर 6 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. तीन साल की सजा होने की वजह अब उन्हें अपनी विधायकी से भी हाथ धोना पड़ सकता है.
साल 2019 लोकसभा चुनाव में आजम खान रामपुर सीट से सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे. चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने मिलक कोतवाली क्षेत्र के खातानगरिया गांव में एक जनसभा को संबोधित किया था.
अपने भाषण के दौरान आजम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रामपुर के जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह को लेकर बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया था. उनके इस भाषण का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था.
इस मामले में वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मिलक कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. अदालत ने आईपीसी की धारा 153ए, 505ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में दोषी करार दिया है.
दोषी करार दिए जाने के बाद आजम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई. सपा नेता आजम खान के पास 60 से 90 दिनों के भीतर फैसले को चुनौती देने का अधिकार है. अगर ऊपरी अदालत उन्हें स्टे नहीं देती है तो फिर उन्हें राहत मिलने के आसार नहीं हैं.