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केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से आज अनलॉक-5 की गाइडलाइन जारी कर दी गई. अनलॉक 5 में सबसे बड़ी राहत एंटरटेनमेंट सेक्टर को मिली है. हालांकि स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है.

केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और एंटरटेनमेंट पार्कों को 15 अक्टूबर से खोल दिया जाएगा. स्वीमिंग पूल्स को भी खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए खोले जाने की बात कही गई है.

सरकार के निर्देश के अनुसार सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे. जल्द ही इसे लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी की जाएगी.

अनलॉक 5 में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है. अब राज्य तय करेंगे कि कब और किस तरह से स्कूल खोलने हैं. इसके अलावा सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, राजनैतिक, और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है.

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कंटोनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने पर पाबंदी रहेगी. इस दौरान सभी को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा.

अनलॉक 5 में भी अंतरराष्ट्रीय उडानों पर पाबंदी रहेगी हालांकि जो उड़ानें गृहमंत्रालय द्वारा स्वीकृत होंगी उनके आने जाने की इजाजत होगी. 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बिना जरूरी काम घर से निकलने की मनाही होगी.

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