लॉकडाउन के बाद शुरू हुए अनलॉक की प्रक्रिया का ये पांचवा चरण है. आज से कई तरह के व्यवसायों को नियम व शर्तों के तहत खोलने की अनुमति दी गयी है. इनमें सिनेमा हॉल और धार्मिक समारोह के आयोजन भी शामिल हैं. देश के कुछ हिस्सों में स्कूलों को भी खोलने की इजाजत दी गयी है.
अनलॉक के इस चरण में केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है. कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के चलते ये व्यवसाय महीनों तक बंद रहे हैं.
स्कूल: केंद्र सरकार ने स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की अनुमति दी है. हालांकि अंतिम निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा. पंजाब और उत्तर प्रदेश के अलावा कुछ राज्यों ने स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लिया है. जबकि दिल्ली और महाराष्ट्र सहित अधिकांश राज्यों ने फिलहाल स्कूल खोलने की घोषणा नहीं की है. स्कूल जाने के लिए माता-पिता की लिखी अनुमति जरुरी होगी.
सिनेमा हॉल: सिनेमा हॉल में दर्शकों के बैठने के दौरान पर्याप्त शारीरिक दूरी आवश्यक होगी. यानि आधी क्षमता के साथ ही सिनेमा हॉल खोले जाएंगे. टिकट के लिए डिजिटल भुगतान मोड को प्रोत्साहित किया जाएगा. पर्याप्त संख्या में टिकट काउन्टर खुलें ताकि भीड़ न हो.
मनोरंजन पार्क: गाइडलाइन्स में कहा गया है कि यहां बार-बार संपर्क में आने वाले सतहों, खुले स्थानों, कार्य क्षेत्र इत्यादि को लगातार साफ़ करना होगा. इस्तेमाल किए गए फेस मास्क और कवर के निपटान के लिए अलग-अलग कवर किए गए डब्बे होने चाहिए. पार्क के खुलने से पहले और दिन में बंद होने के बाद साफ-सफाई होना जरुरी. जरूरत पड़ने पर बीच में भी सफाई की जाए.
स्विमिंग पूल: केवल 20 तैराकों को ओलंपिक-आकार के पूल में एक सत्र के दौरान प्रशिक्षित करने की अनुमति होगी.