देश में ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या है. शहर कोई भी हो ट्रैफिक जाम से बचना मुश्किल है. केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में कुछ संशोधन किए थे, जिन्हें अक्टूबर में लागू किया गया है. अगर आपने इन नियमों पर ध्यान नहीं दिया तो समस्या खड़ी हो सकती है.

इस स्थिति में लाइसेंस भी हो सकता निरस्त

सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब सरकार सूचना प्रोद्योगिकी के जरिए आपकी ड्राइविंग आदतों पर नजर रखेगी. इन संसोधनों के तहत अब अगर आपके ड्राइविंग अपराधों जैसे रेडलाइट जम्प, तेज रफ़्तार ड्राविंग जैसे अपराधों का विवरण ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा.

देशभर के पुलिस अधिकारी इनका विवरण कुछ ही क्षण में देख सकेंगे. यानि डाटाबेस सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है. इससे ड्राइविंग आदतों पर नजर रहेगी. जरूरत पड़ने पर लाइसेंस निरस्त भी किया जा सकेगा. ऐसे में आपको गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक नियमों को गंभीरता पूर्वक पालन करना होगा.

एक अहम बदलाव ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर है. इसमें कहा गया कि हाथों में इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइसेज जैसे मोबाइल फोन, को केवल नेवीगेशन के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकेगा. साथ ही संशोधन में कहा गया कि डिवाइस को इस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि ड्राविंग के दौरान ड्राइवर की क्षमता पर इसका कोई असर न पड़े.

एक बड़ा बदलाव दस्तावेजों को लेकर हुआ है. अब अपने वाहन से जुड़े दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या डिजीलाकर में रख सकेंगे. जिन्हें सबूत के तौर पर ट्रैफिक पुलिस अधिकारीयों को दिखाया जा सकेगा.

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