जून 2021 से देश में सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट बेचे जाएंगे. ख़राब क्वालिटी वाले लोकल हेलमेट को बेचना अपराध माना जाएगा. लोकल हेलमेट का प्रोडक्शन भी गैर कानूनी होगा. केंद्र सरकार ने मजबूत, हल्के और अच्छी गुणवत्ता वाले ब्रांडेड हेलमेट की बिक्री के लिए नया कानून लागू कर दिया है. यह 2021 में जून से लागू होगा.
इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 नवंबर को अधिसूचना जारी करदी है. नए कानून में लोकल या नकली हेलमेट बनाने और बेचने दोनों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान किया गया है.
नए नियम में हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो की लिस्ट में शामिल किया गया है. यानि अब हेलमेट बनाने वाली कम्पनियों को बाजार में बिक्री करने से पहले हेलमेट को बीएसआई से प्रमाणित कराना जरुरी होगा.
सरकार लगातार ट्रैफिक नियमों और सड़क सुरक्षा को लेकर बदलाव कर रही है. इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार मोटर वाहन संशोधन कानून लेकर आई थी. जिसमें यातायात के नियमों को तोड़ने पर पहले के मुकाबले 10 गुना तक ज्यादा जुर्माने का प्रावधान किया गया. अब लोकल हेलमेट के इस्तेमाल और बिक्री को रोकने के लिए सरकार नया कानून लेकर आई है.
नए नियम के मुताबिक लोकल हेलमेट पहन कर दो-पहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति पर 1000 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा अब लोकल हेलमेट बनाने और उसकी बिक्री करने वालों पर भी जुर्माने और सजा का प्रावधान किया गया. लोकल हेलमेट बनाने वालों पर 2 लाख का जुर्माना लग सकता है.